रांची
आज 18 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में बहस होनी थी। लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की ओऱ से कहा गया कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर अब 29 सितंबर को बहस होगी। बता दें कि सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था। लेकिन कोर्ट की ओर से समय नहीं दिया गया। शिबू सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बघेल दलील पेश कर रहे हैं। वहीं लोकपाल की ओर से SGI (सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया) तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने डीए यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को अदालत ने अगली सुनवाई तक यानी 29 सितंबर तक के मान्य करार दिया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की ओर से अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की आरंभिक जांच और आदेश को चैलेंज किया गया है।
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